जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले समझौते के तहत, निर्वाचन विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पारस्परिक सहयोग करेंगे।यह सहयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, युवक मण्डलों, समुदाय आधारित संगठनों और महिला मण्डलों के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए होगा।
इसके अतिरिक्त युवक मण्डलों तथा स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठकों की कार्यसूची में मतदाता जागरूकता को सम्मिलित किया जाएगा तथा इसे जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जायेगा।
उन्होनें कहा दूसरे ज्ञापन के तहत निर्वाचन विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मतदाता जागरूकता अभियान जन-जन तक पहुंचाने हेतु पारस्परिक सहयोग करेंगे जिसके अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके दिव्यांगजन तथा तृतीय लिंग नागरिकों की सूची प्रदान करेगा। ताकि सभी पात्र नागरिको को निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को दिव्यांगजन व्यक्तियों से जुड़े नागरिक सामाजिक संगठनों तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी प्रदाय करेगा ताकि उक्त संगठनों से भी मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग प्राप्त किया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को मतदान दिवस पर वहील चेयरज़ भी उपलब्ध करवायेगा। समझौता ज्ञापन में जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों को जिला तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। विदित रहे कि गत 25 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ भी एक ऐसे ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इन समझौता ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि मतदाता जागरूकता अभियानों को जन मानस तक पहुंचाने हेतु ऐसे सरकारी विभागों का सहयोग लिया जाये जिनका कार्यक्षेत्र धरातल से जुड़ा है।
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