लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ सभी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगा प्रतिबंध - जिला कलेक्टर बालोतरा

बालोतरा:ABD NEWS राजस्थान राज्य ब्यूरो (असरफ मारोठी) लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल चुनाव सभा, मंचो, भवनों पर ही नहीं किया जाता वरन् ट्रक, बस, कार, टैक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साईकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता है। इसके परिणास्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढाई भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते है, जिससे वयोवृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधाएं होती है। 
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने राजस्थान कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1963 की धारा 5 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बालोतरा जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियत्रंण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) संशोधित नियम 2017 के द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला कलक्टर यादव ने बताया कि किसी प्रकार के चुनावी सभा, मंचो, भवनों, निजी अथवा राजकीय सम्पति, वाहनों पर लगाये गये ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नहीं दी जा जावेगी। स्वीकृत योग्य अवधि में भी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जाएगा। ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाहन की भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी सभा, मंचों, भवनों निजी अथवा राजकीय सम्पति के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वाहनों पर ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में भी किया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमाति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग से जुडे सभ यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) संशोधित नियम 2017, राजस्थान कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1963 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर लोकसभा आम चुनाव की मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। 

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