स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को 30 जून तक का समय देने की मांग की है।
एसबीआई ने इस प्रक्रिया को ‘काफ़ी समय लेने’ वाला काम बताते हुए समय की मांग की है।
देश में 30 जून तक लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे।
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च 2024 तक
चुनाव आयोग को दे दें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। चुनाव आयोग को ये जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करनी थी।
इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय ज़रिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता है।
मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था।
एसबीआई ने क्या कहा?
सोमवार को एसबीआई ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली है।
एसबीआई ने कहा कि वह अदालत के निर्देशों का "पूरी तरह से पालन करने करना चाहता है। हालांकि, डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं… इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है.”
बैंक ने कहा कि दो जनवरी, 2018 को इसे लेकर "अधिसूचना जारी की गई थी." यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी।
इसके क्लॉज़ 7 (4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदार की जानकारी को गोपनीय रखे।
अगर कोई अदालत इसकी जानकारी को मांगती है या जांच एजेंसियां किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती है, तभी ख़रीदार की पहचान सांझा की जा सकती है।
बैंक ने अपनी याचिका में कहा है, ''इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदारों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए बैंक ने बॉन्ड कि बिक्री और इसे भुनाने के लिए एक विस्तृत प्रकिया तैयार की है जो बैंक की देशभर में फैली 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो की जाती है.”
0 Comments