मैड़ी मेले में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य को आग्नेय अस्त्र लाने पर पाबंदी रहेगी: जतिन लाल

ऊना, 13 मार्च: उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 17 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले क्षेत्र में ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे अन्य शोर-शराबा करने वाले उपकरण इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। 
बाबा बड़बाग सिंह का प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं को मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर जानेे की व्यवस्था करेंगे और लंगर से वापिस आने वाले श्रद्धालु पिछले दरवाजें से बाहर जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की कोई क्रॉस मूवमेंट न हो।
जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के नजदीक प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट न हो।

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