दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार।

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब/नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

एक हफ्ते पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी क्योंकि वह शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का समाधान उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के पास है।

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