आनी(कुल्लू),30 जून।
डी. पी. रावत।
दो रोज़ पहले Himachal News ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर "फर्ज़ी चैनल के खिलाफ होगी FIR, आनी स्कूल के अभिभावकों ने खोला मोर्चा" शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। https://himachalnews.co/himachal-news-aarents-open-front-against-fake-channel/
सवाल ये है कि इस चैनल दूसरे चैनल को ने किस आधार पर "फर्ज़ी चैनल" कहा?
यूं तो सभी इस बात से अवगत हैं कि "फर्ज़ी" शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या संस्थान ने सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियमों,नियमों, उप नियमों,दिशा निर्देशों का पालन न किया हो और प्रचलित कानूनों के अनुसार वांछित पंजीकरण,लाइसेंस न लिया हो या उसका नवीनीकरण न किया हो।
बताया जा रहा है कि उक्त फर्ज़ी चैनल ने सरकार द्वारा निर्धारित सभी माप,दंडों,अधिनियमों,नियमों, उप नियमों,दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है।
जब डिजिटल मीडिया के लाइसेंसिंग/ पंजीकरण के लिए कोई नियामक नहीं है तो न्यूज़ चैनल फर्ज़ी कैसे?
फर्ज़ी चैनल का आरोप लगाने वाले और समाचार प्रकाशित करने वाले चैनल और पत्रकार क्या अज्ञानी,जाहिल,अनपढ़,गंवार हैं?
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