सोशल मीडिया पर मिले,आगरा में प्रेम, प्रेमी ने दुबई में बेच दिया; वहां पीड़िता को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

 सोशल मीडिया पर मिले,आगरा में प्रेम, प्रेमी ने दुबई में बेच दिया; वहां पीड़िता को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई



Uttar Pradesh News  बांदा जिले के ग्राम गोयरा मुगाली में रहने वाली एक युवती शहजादी (33) दिव्यांग थी और समाज सेवा में सक्रिय थी। उसने फेसबुक पर एक आगरा के युवक उजैर से संपर्क किया, जिससे उनके बीच में प्रेम उत्पन्न हुआ। नवंबर 2021 में उजैर ने उसे अपने पास आगरा बुलाया, जहां उसने उसको दुबई में बेच दिया। इसके बाद दुबई में ऐसे हालात बने कि उसे दंपति के बेटे की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। अब उसके पिता ने कोर्ट में मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए गुहार लगाई है। कोर्ट ने प्रेमी और दुबई में रहने वाले उसके दंपति के खिलाफ मानव तस्करी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के ग्राम गोयरा मुगाली निवासी शब्बीर खान ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बेटी शहजादी (33) आग में जल जाने के कारण दिव्यांग हो गई थी। वह बांदा रोटी बैंक संस्था की सदस्य थी, इस संस्था के माध्यम से वह समाज सेवा करती थी। इसी दौरान फेसबुक के जरिए उसका आगरा निवासी युवक उजैर पुत्र मतलूब से संपर्क हो गया। दोनों के बीच बातों ही बातों में प्रेम हो गया। इस बीच युवती ने अपनी बीमारी के बारे में युवक को बताया तो उसने नवंबर 2021 में इलाज कराने के बहाने उसे आगरा बुला लिया।

आगरा पहुंचने पर युवती को उजैर ने इस तरह प्रेम जाल में फंसाया कि वह उसके इरादों को भांप तक नहीं सकी। युवक ने आगरा में ही उसका वीजा बनवाया और बहला फुसलाकर दुबई में रह रहे आगरा निवासी दंपति फ़ैज़ अहमद और नदिया को बेचकर उसे दुबई भेज दिया। दुबई भेजने से पहले युवक ने उसके जेवर, दिव्यांग कार्ड, एटीएम आदि अपने पास रख लिए और बैंक में जमा उसका सारा पैसा दिव्यांग पेंशन आदि एटीएम के जरिए निकाल लिया।

दुबई में दंपति के साथ रह रही शहजादी को उस समय गहरा आघात लगा जब फैज के बेटे की गलत इलाज के दौरान मौत हो गई। फैज ने शहजादी को हत्या के मामले में फंसा दिया। वहां की अदालत ने शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। इस समय शहजादी दुबई की जेल में है। शब्बीर खान के अधिवक्ता अभिसार दीक्षित ने बताया कि सीजेएम बांदा भगवान दास गुप्ता ने शब्बीर खान के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीर अपराध माना और मटौंध थाना पुलिस को मानव व्यापार, धोखाधड़ी आदि गंभीर धाराओं में दंपति फैज उसकी पत्नी नादिया, फैज की मां अंजुम सहाना और प्रेमी उजैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं।

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