सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में ईडी को लगाई फटकार, कहा, हेमंत सोरेन को मिली जमानत सही
Supreme Court News: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी को झटका देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि 28 जून को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और टिप्पणियों का किसी भी मामले में ट्रायल जज की सुनवाई या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीठ ने ईडी की अपील खारिज करते हुए कहा, हम लागू आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यह पूरी तरह से सही आदेश है।
ईडी को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर आपत्ति जताई, जिनमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन अभिलेखों को पेश करने का प्रयास किया, जिन पर हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब हम कुछ भी देखना नहीं चाहते। अगर हम कुछ देखने आए तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने सही फैसला लिया है। सभी बयानों पर विचार किया गया है और उन्हें अलग भी किया गया है। बता दें, ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, 28 जून को जमानत पर बाहर आने के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री का पद और हेमंत सोरेन फिर से सीएम बने।
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