टूटू ब्लॉक में महिला प्रधान ने 44 कामों में की वित्तीय हेराफेरी, बालूगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
Shimla News: विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर महिला पंचायत प्रधान के खिलाफ शिमला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला शिमला के टूटू ब्लॉक में सामने आया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर ब्लॉक डिविलपमेंट ऑफिसर (बी.डी.ओ.) टुटू ने ओखरू पंचायत की प्रधान के खिलाफ 44 विकासात्मक कार्यों में प्रक्रियात्मक खामियां पाए जाने पर बालूगंज पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है।
वर्ष 2015 से 2021 के बीच में यह वित्तीय अनियमिताएं पाई गई है। मामला उच्च न्यायालय में दर्ज है और बाद में इसे पी.आई.एल. के तहत लिया गया और इस मामले में एक वर्ष तक जांच भी हुई है और एस.डी.एम.ग्रामीण ने भी नियमित जांच रिपोर्ट डी.सी. को सौंपी है। उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है कि अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, जिस पर बी.डी.ओ. ने अदालत के आदेशों के बाद बालूगंज पुलिस थाना में भादंसं 409 के तहत दायर करवाया है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बी.डी.ओ. टुटू ने बताया है कि चांद प्रकाश बनाम सरकार व अन्य केस प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है। ग्राम पंचायत ओखरू की प्रधान चांद प्रकाश के खिलाफ वर्ष 2015 से 2021 तक करवाए गए 44 अदद विभिन्न विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं संबंधी शिकायत की प्रारंभिक जांच उनके द्वारा करवाई गई।
प्रारंभिक जांच रिपोर्टों के अनुसार शिकायत पत्र में वर्णित कुछ विकास कार्यों में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम-2002 और हिमाचल प्रदेश पंचायत राज सामान्य नियम-1997 के अनुरूप वित्तीय अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां पाई गई है। वर्तमान में मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में है और उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई के दौरान ओखरू पंचायत प्रधान के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश पारित किए गए है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है।
एस.पी. शिमला संजीव गांधी ने बुधवार को बताया कि आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस इसके अन्य पहलुओं की जांच में जुट गई है।
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