भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिमाचल के धनोटू थाना में दर्ज हुआ देश का पहला मामला

 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिमाचल के धनोटू थाना में दर्ज हुआ देश का पहला मामला


मंडी, 01 जुलाई : 01 जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के जिला मंडी के धनोटू पुलिस थाना में इन कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धारा 126(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत एक जुलाई की रात 1:58 बजे दर्ज की गई।

दरअसल, पीड़ित राकेश कुमार, पुत्र कुशाल चंद, निवासी गांव सेरी, डाकघर चुनाहन, तहसील बल्ह, जिला मंडी ने शिकायत में बताया कि रविवार रात वह अपने घर पर सोया हुआ था। रात 12:15 बजे के आसपास उसे घर के पास शोर सुनाई दिया। जब वह बाहर गया तो देखा कि कुछ लोग उसके घर के पास की खड्ड में अवैध खनन कर रहे थे। राकेश कुमार ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे बरसात में उसके घर को नुकसान हो सकता है।इस पर संजय कुमार, पुत्र मनोज, निवासी गांव सेरी, डाकघर चुनाहन, तहसील बल्ह ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। जब राकेश कुमार घर की तरफ जाने लगा तो संजय कुमार ने उसे मारपीट की और पत्थर से भी मारा। इसके बाद व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और पीड़ित का रात को ही नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया।  

भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code)में इस मामले में अधीन धारा 341, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज होना था। लेकिन अब, भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धाराएं लागू होने के बाद यह मामला धारा 126(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता में जहां 511 धाराएं थीं, अब 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता में केवल 357 धाराएं ही हैं।

नए कानूनों के लागू होने से कानूनी धाराओं में बदलाव आया है, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी में देखा जा सकता है। पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं में इस बदलाव के प्रभाव को समय के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाएगा।

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