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Uttar Pradesh
यूपी में पेपर लीक के लिए नया कानून पास, संपत्ति भी हो सकती हैं जब्त, एक करोड़ तक का जुर्माना!
नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब नया कानून जांच एजेंसियों का हथियार बनेगा। नए कानून के तहत अब परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो सकेगी। न्यूनतम दो लाख से रुपये लेकर एक कराेड़ रुपये तक जुर्माना भी होगा। साल्वर गिरोह के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास से न्यूनतम 50 लाख रुपये जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है।
परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी व उसके संचालकों की जिम्मेदारी तय की गई है। नए कानून के तहत डीएम को दोषियों की संपत्तियां जब्त कराने का अधिकार भी होगा। पेपर लीक कराने वाले गिरोह से भी परीक्षा में हुआ खर्च वसूलने का प्रविधान होगा।
जिला संवाददाता मयंक शेखर मिश्रा✍️
अखंड भारत दर्पण न्यूज़ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश✍️🙏
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