धर्मशाला: कोर्ट के आदेश पर पंजाब रोडवेज की दो बसें जब्त
दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवारों को पंजाब रोडवेज की ओर से उचित मुआवजा न देने पर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है।
न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर पंजाब रोडवेज की दो बसें जब्त कर ली गई हैं। दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवारों को पंजाब रोडवेज की ओर से उचित मुआवजा न देने पर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। कांगड़ा जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव बाली धर्मशाला की अदालत ने पंजाब रोडवेज की बसों को जब्त कर कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के कर्मचारियों की मौजूदगी में पुलिस ने शुक्रवार को धर्मशाला में इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
धर्मशाला न्यायालय ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिए हैं। पहला मामला वर्ष 2012 में, जबकि दूसरा मामला 2017 में दर्ज हुआ था। इसके बाद ये मामला निष्पादन याचिका तक पहुंच गया।
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