सरिया ले जाने के नए नियम: बॉडी से बाहर सरिया लटकाने पर चालान और जुर्माना, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के सख्त निर्देश
सिरमौर, हिमाचल प्रदेश: अगर आप छोटी गाड़ी में सरिया ले जाने की योजना बना रहे हैं और सरिया गाड़ी की बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो अब सावधान हो जाइए। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारी चालान और गाड़ी के इम्पाउंड होने की संभावना है। परिवहन विभाग के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया या अन्य सामान लटकाता पाया जाता है, तो कम से कम 20,000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही, ओवरलोडिंग पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के नए निर्देश:
सरिया जैसी लंबी वस्तुओं को ले जाने के लिए अक्सर पिकअप, जीप, छोटा हाथी जैसी छोटी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, सरिया की लंबाई 20 फुट या उससे अधिक होने के कारण यह गाड़ी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह न केवल सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि सड़क दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया या अन्य सामान नहीं ले जा सकेगा।
आरटीओ सिरमौर, सोना चौहान ने बताया, "परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बॉडी से बाहर सरिया या अन्य सामान लटकाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, ओवरलोडिंग पाए जाने पर भी चालान के साथ-साथ 2000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।"
ओवरलोडिंग और सरिया के नियमों का उल्लंघन:
अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कालाअंब, पांवटा साहिब, और अन्य जिलों में पिकअप जीप और छोटी गाड़ियों में कम मात्रा में सरिया ढोने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में सरिया गाड़ी की बॉडी से बाहर लटकता रहता है, जो न केवल वाहन के चालक बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। परिवहन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई गाड़ी निर्धारित मापदंडों से अधिक लोड लेकर चलती है, तो उसे भी चालान का सामना करना पड़ेगा। ओवरलोड पाए जाने पर 2000 रुपये प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
गाड़ी की लंबाई और सरिया की समस्या:
सरिया की लंबाई औसतन 20 फुट होती है, जबकि पिकअप जीप, छोटा हाथी और अन्य छोटी गाड़ियों की लंबाई इससे काफी कम होती है। ऐसे में सरिया गाड़ी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह स्थिति वाहन चालकों और अन्य लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है कि अब कोई भी वाहन चालक सरिया को गाड़ी की बॉडी से बाहर लटकाकर नहीं ले जा सकता। इसके उल्लंघन पर न केवल भारी चालान किया जाएगा, बल्कि गाड़ी को इम्पाउंड भी किया जा सकता है।
परिवहन विभाग की अपील:
परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सरिया को बड़ी गाड़ियों में लेकर आएं और ओवरलोडिंग न करें। आरटीओ सिरमौर, सोना चौहान ने कहा, "लोगों से अनुरोध है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सरिया या अन्य लंबी वस्तुओं को बड़ी गाड़ियों में ही लेकर आएं। ओवरलोडिंग और बॉडी से बाहर लटकने वाले सामान को लेकर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
कार्रवाई से पहले जागरूकता अभियान:
हालांकि, परिवहन विभाग ने अभी तक इस मामले में चालान की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई भी वाहन चालक अगर इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा और उसकी गाड़ी को भी इम्पाउंड किया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम:
परिवहन विभाग के इस कदम को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरिया जैसी लंबी वस्तुओं को छोटी गाड़ियों में ले जाने से न केवल अन्य वाहनों के लिए खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इस नए नियम से न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि ओवरलोडिंग और गैरकानूनी रूप से सामान ढोने पर भी नियंत्रण होगा।
नए निर्देशों का पालन अनिवार्य:
परिवहन विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि नए निर्देशों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई वाहन चालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की यह पहल राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ओवरलोडिंग को रोकने के उद्देश्य से की गई है।
भविष्य की संभावनाएं:
इस नई नीति के लागू होने से राज्य के अन्य हिस्सों में भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को इन नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, ओवरलोडिंग और बॉडी से बाहर लटकने वाले सामान को लेकर भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देश
हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के तहत अब सरिया या अन्य लंबी वस्तुओं को छोटी गाड़ियों में ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और ओवरलोडिंग को रोकना है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से बचें। याद रखें, नियमों का उल्लंघन न केवल आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड की जा सकती है।
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