आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जानिए अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?

 *आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जानिए अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?*


प्रतापगढ़ 1 सितम्बर 2024

मयंक शेखर मिश्रा जिला संवाददाता
अखंड भारत दर्पण न्यूज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।


कहां आधार जरूरी नहीं

- निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती

- मोबाइल, बैंक खातों से आधार लिंक करना असैंवधानिक

- स्कूली दाखिले में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

- सीबीएसई, यूजीसी, नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते


कहां आधार जरूरी

- आयकर रिटर्न में आधार कार्ड जरूरी

- पेन में आधार देना होगा


कोर्ट ने क्या कहा

- आधार से निजता के अधिकार का हनन नही


- घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए

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