होम स्टे का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये से 300 गुणा बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने शुरू की होम स्टे योजना से अब राजस्व मिलेगा।
2025 में राज्य सरकार ने होम स्टे रूल्स में व्यापक बदलाव किए हैं। अब होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेना और रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। होम स्टे का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये से 300 गुणा बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने शुरू की होम स्टे योजना से अब राजस्व मिलेगा। अब घरेलू कानूनों के तहत पंजीकरण फार्म में ही जीएसटी नंबर बताना होगा। फॉर्म के कॉलम 14 में जीएसटी नंबर दर्ज करना चाहिए। अब तक होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर नहीं देना था।
अब होम स्टे संचालकों को पंजीकरण से पहले जीएसटी नंबर लेने और हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए लोगों को होम स्टे से कमाई हो या नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। नए कानूनों में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था भी म्यूनिसिपल कानूनों के तहत होनी चाहिए। भी होम स्टे में अग्निशमन उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। होम स्टे में आने वाले हर अतिथि का पूरा विवरण कंप्यूटर और रजिस्टर में रखना चाहिए।
विदेशी पर्यटकों के पासपोर्ट का विवरण भी दर्ज करना अनिवार्य है। होम स्टे के कॉमन क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। 14 फरवरी को सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 जारी किए हैं। उन्हें लेकर 28 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन को ईमेल या डाक से tourism@hp.gov.in पर अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।
सरकार आपत्ति और सुझावों पर विचार करेगी: 2025 में देवेश होम स्टे रूल्स राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। नियमों को अंतिम रूप देने से पहले, निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर विचार किया जाएगा।- देवेश कुमार, पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव।
होम स्टे रूल्स में पार्किंग, ड्राई क्लीन और सुरक्षा गार्ड भी आवश्यक हैं. इसके अतिरिक्त, होम स्टे रूल्स में एक अलग डाइनिंग एरिया होना चाहिए, जिसमें टॉयलेट पेपर के साथ वॉटर क्लोसेट टॉयलेट भी होना चाहिए, सीवरेज कनेक्शन के साथ ठंडे-गर्म पानी की सुविधा होनी चाहिए, एक अलग डाइनिंग एरिया होना चाहिए।
नगर निगम क्षेत्र में छह कमरों के लिए होम स्टे रूल्स 2025 के तहत चार से छह कमरों के होम स्टे संचालन के लिए 12,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण के लिए हर साल दो हजार रुपये भी देना होगा। टीसीपी, साडा और नगर पंचायत क्षेत्र में वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क 8,000 रुपये है, जबकि पंचायत क्षेत्र में 6,000 रुपये है। 1 से 3 कमरों के लिए निगम क्षेत्र में 8,000 रुपये, टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 5,000 रुपये और पंचायत क्षेत्र में 3,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क है।
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